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आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा तय मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

 आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा तय मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना


मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने समस्त राजस्व अधिकारियों व तहसीलदारो को जारी किए है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि योजना के अंतर्गत पूर्व के तीन चरणो में आवेदन प्राप्त कर निराकरण किया गया है। जिले में लगभग 45 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे परन्तु अभी भी इस बात की संभावना है कि कुछ पात्र हितग्राही आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित रह गए है। जिनको आवेदन करने की प्रक्र्रिया पुनः प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के चतुर्थ चरण तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई नियत की गई है। इसके लिए समयावधि पर कार्य संपादन कराया जाना सुनिश्चित हो इस हेतु कलेक्टर भार्गव के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, पटवारी एवं ग्राम सचिव द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संयुक्त जांच कर सारा एप एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 जून नियत की गई है। तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने एवं आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण पंजीयन करने के लिए अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित है। तहसीलदार द्वारा इस्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि 26 जून, प्राप्त दावा आपत्तियो के निराकरण एवं पात्र परिवारो की सूची के पुर्नरीक्षण की अंतिम तिथि सात जुलाई तथा ग्रामसभा को अभिमत हेतु सूचित प्रेषित करने के लिए अंतिम तिथि 12 जुलाई नियत की गई है। ग्रामसभा की सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्रामसभा के अभिमत के लिए अंतिम तिथि 13 जुलाई तथा तहसीलदार द्वारा आरसीएमएस पर ग्रामसभा के अभिमत को अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित की गई है जबकि तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए 28 जुलाई नियत की गई है।

संवाददाता : डॉली सोनी

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