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अमलोरी मोड़ से माजन मोड़ परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन किया गया प्रतिबंधित

 अमलोरी मोड़ से माजन मोड़ परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन किया गया प्रतिबंधित

धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा प्रतिबंधत्मक आदेश किया गया जारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन एवं औद्योगिक करण के फलस्वारूप अत्याधिक संख्या में भारी वाहनो के आगमन के कारण क्षेत्र में कोयले की धूल के कारण व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है तथा माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के निर्देशो के अनुपालन के तहत जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है।

विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर से इस आशय का प्रतिवेदन एवं माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी आदेशो के अनुपालन में जिले में बड़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने भारी वाहनो के आवागमन को निनियमिति किये जाने के लिए आदेश जारी करते हुये जिला दण्डाधिकारी ने अमलोरी मोड़ से माजन मोड़, परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन प्रतिबंधित किया गया है साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनो का संचालन विहित प्राधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही किया जायेगा। एवं बंद वाहनो में ही कोयला परिवहन किये जाने की अनुमति संक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। परिवहन के दौरान कोयला या धूल तथा राखड़ किसी भी दशा में सड़क पर न गिरे एवं राखड़ ,एस का परिवहन बंद कंन्टेनरो में ही किया जायेगा।खुले वाहनो में प्रतिबंधित रहेगा कोल परिवहन वाहनो की गति सीमा 25 कि.मी प्रति घण्टा होगी वाहनो में स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य होगा।कोल परिवहन करने वाले वाहन किसी भी सूरूत पर शहरी क्षेत्र अंतर्गत निगाही, अमलोरी, माजन मोड़ परसौना सड़क मार्ग से कोल परिवहन की अनुमति नही होगी। जारी आदेश यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निषेधज्ञा सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में 24 मई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

संवाददाता : आशीष सोनी

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