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बगैर अनुमति के संचालित एसिड, फिनाइल व अन्य खतरनाक रसायन की फैक्ट्री सील

 बगैर अनुमति के संचालित एसिड, फिनाइल व अन्य खतरनाक रसायन की फैक्ट्री सील


 

इंदौर  कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाही करते हुए बगैर अनुमति के संचालित एसिड, फिनाइल व अन्य खतरनाक रसायन की फैक्ट्री को सील किया गया।

एसडीएम राऊ विनोद राठौर ने बताया कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी उन्नत शोध संस्थान (आर आर कैट) के पास उनकी दीवार से लगाकर ग्राम सुखनिवास स्थित निजी भूमि पर विष्णु पिता किशन  द्वारा बगैर अनुमति के एसिड बॉटलिंग एवं रिफलिंग का कार्य एवं फैक्ट्री संचालन किया जा रहा था। यह कार्य स्वप्निल इंडस्ट्रीज़ व प्रांजल हाइजीन फर्म के नाम से किया जा रहा था।  फैक्ट्री में मौके पर लगभग 8 से 10 हज़ार लीटर एसिड, 500 लीटर फ़िनाइल व अन्य रसायन पाये जाने पर उक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम राऊ सहित तहसीलदार राऊ, मप्र प्रदूषण बोर्ड के कनिष्ठ वैज्ञानिक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि मौजूद थे।  मौके पर मिली सामग्री को जप्त करके फैक्ट्री मालिक की सुपर्दगी में दिया गया, जिसे सुरक्षित तरीके से हटवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1952 के तहत राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी उन्नत शोध संस्थान (आर आर कैट) के आसपास इस तरह की गतिविधियां संचालित करना प्रतिबंधित है। 

संवाददाता :- मोनिका शर्मा

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