जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की हो रहीं अवहेलना
मामला संकुल प्राचार्य कन्या संकुल चितरंगी का है,
विगत दिनों अतिथि शिक्षक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में थी जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी भर्ती प्रक्रिया में एक मामला प्रकाश में आया है, कन्या संकुल अंतर्गत प्राथमिक शाला
बैगड़वा में मात्र 7 छात्रों का नामांकन भर्ती वाले दिनाँक तक पाया गया।
सूत्रों से खबर मिली कि 7 छात्रों वाले इस विद्यालय में जब अतिथि शिक्षक को विद्यालय मिला तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने गाइड संकुल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी से मांगा।बताते चलें उक्त विद्यालय में व्यवस्था के तहत पहले से ही एक शिक्षक पदस्थ हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए नियम संगत कार्य किया जाय, किंतु संकुल प्राचार्य के व्यक्तिगत इच्छा नुसार 7 छात्रों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया गया जो नियम के विरुद्ध है। मामला प्रकाश में आया तो संवाददाता ने सवाल किया तो संकुल प्राचार्य गोल मटोल ज़वाब बनाते पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी सिंग रौ ली ने स्पष्ट बताया कि मैंने नियम के विरुद्ध कार्रवाई करने को नहीं कहा है, नियुक्त करने का अधिकार प्रधानाध्यापक और संकुल प्राचार्य का है यदि गलत नियुक्ति की गई है तो उचित कार्यवाही की जायेगी।
विगत कई दिन से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रक्रिया चर्चा में रही है।
संवाददाता : आशीष सोनी
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