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दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम

 दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम

दहेज का मतलब है, शादी के समय लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को दी जाने वाली संपत्ति या धन। यह एक ऐसी प्रथा है, जो महिलाओं के परिवारों पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालती है, और कई बार यह उत्पीड़न या हिंसा का कारण भी बनती है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मकसद बिल्कुल साफ है – इसे रोकना और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना। अगर कोई दहेज मांगता है, देता है या महिला को दहेज के नाम पर उत्पीड़न करता है, तो यह कानूनी अपराध है।

इस कानून के तहत सजा का प्रावधान है, और यह सजा छह महीने से लेकर पांच साल तक हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब, सवाल ये उठता है, कि अगर आप दहेज प्रथा का शिकार हो रहे हैं तो क्या करें?

1. सबसे पहले, किसी भी तरह का दहेज मांगने की शिकायत तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं।

2. अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1091पर कॉल करें।

3. आप महिला आयोग से भी संपर्क कर सकती हैं।

हमें यह समझने की जरूरत है कि दहेज प्रथा सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक मानसिकता का भी हिस्सा है। इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

दहेज के खिलाफ हम सबकी एक आवाज होनी चाहिए। हम सभी को यह महसूस करना होगा कि महिलाएं किसी कीमत पर इस तरह के शोषण के लायक नहीं हैं। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी

अगर आप या आपके आस-पास कोई दहेज प्रथा का शिकार हो रहा है, तो चुप न रहें। मदद लें, आवाज उठाएं और बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। साथ ही, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे।

वीडियो लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=w6QDFlrZgpk


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