पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, सरकार जल्द लाएगी नियम
बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने के लिए पैरेंट्स यानी माता-पिता की मंजूरी जरूरी होगी. इसको लेकर केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है. इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने से पहले कंपनियों को माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी और यह मंजूरी डेटा इस्तेमाल करने से पहले लेनी होगी. यानी कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर पाएंगीं, जब तक पैरेंट्स की मंजूरी न मिल जाए.
सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है. इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है. संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मसौदा नियम जारी किए गए हैं. सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है. मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा.
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