रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका हुई खारिज
दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. बुधवार को जामनत पर पहले दिन में बहस हुई उसके बाद शाम को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं बहस के दौरान आशाराम बापू व कुलदीप सिंह सेंगर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की तुलना की गई. दोनों पक्षों की ओर से करीब 25 मिनट तक बहस चली. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया.
बता दें कि जमानत याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई. न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत में करीब 20 मिनट से अधिक देर तक चली बहस के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने आखिरकार उन्हें जमानत न देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. फैसला आते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया तो पीड़ित पक्ष के वकीलों ने आशाराम बापू और उन्नाव से पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामलों का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज करने की मांग की. वहीं इससे पहले मंगलवार 4 फरवरी को हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने पीड़ित पक्ष के वकीलों की ओर से एक सप्ताह का समय मांगने की याचिका को खारिज करते हुए मात्र एक दिन का समय दिया था.
बता दें कि 17 जनवरी को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला नेता ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से भी अरेस्ट स्टे नहीं मिला था. जिसके बाद 30 जनवरी को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
संवाददाता- आशीष सोनी
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