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आदिवासी युवक के नाम पर ली गई जमीन कलेक्टर को जयस ने सौंपा ज्ञापन दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग

 आदिवासी युवक के नाम पर ली गई जमीन कलेक्टर को जयस ने सौंपा ज्ञापन दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग


जिले के आमला क्षेत्र में आदिवासी युवक के साथ लंबे समय तक भरोसे का रिश्ता निभाकर एक व्यक्ति ने जमीन और बैंक ऋण के नाम पर गंभीर धोखाधड़ी कर दी। 15 वर्षों तक खेत में मजदूरी करने वाले पिन्टू उइके के नाम पर जमीन खरीदी और 1.5 लाख का लोन लेकर उसे कानूनी संकट में भी डाल दिया गया। अब अनावेदक उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है।

इस मामले में आदिवासी संगठन जयस ने सोमवार को बैतूल कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासी युवक के साथ हुई आर्थिक और मानसिक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। जयस नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उमनपेठ निवासी पिन्टू उइके पिता सुखराम उइके ने आमला तहसील के बोड़खी निवासी अनावेदक राजू के यहां पिछले 15 वर्षों से खेत पर मजदूरी का काम किया है।

पिन्टू ने बताया कि वर्ष 2010 में राजू ने उसके नाम पर आदिवासी समाज की भूमि खसरा नंबर 47/3, रकबा 1.214 हेक्टेयर मौजा कन्नड़गांव, तहसील आमला, जिला बैतूल में क्रय की थी। चूंकि पिन्टू आदिवासी समाज से है और जमीन आदिवासी के नाम पर ही खरीदी जा सकती थी, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री पिन्टू के नाम कराई गई और उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

आमला शाखा से लिया डेढ़ लाख का लोन

डेयरी कार्य हेतु पंजाब नेशनल बैंक आमला शाखा से 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण उसी भूमि से लिया गया। पिन्टू व्दारा बताया गया कि उसे यह कहकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए कि सिर्फ गवाही में साइन करना है। अनपढ़ और सीधा-सादा होने के कारण उसने विश्वास में आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। समय बीतने के साथ जब बैंक से नोटिस आने लगे तब पिन्टू को पता चला कि लोन उसके ही नाम पर लिया गया है।

संवाददाता : विशाल कुमार धुर्वे 



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