पशु क्रूरता की सारी हदे पार, जेसीबी मशीन से धक्का देकर गोवंशों को फेंका
सड़क हादसे में 7 गौवंशों की हुई मौत
दरअसल जिले के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे (07) सात गोवंशों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा की टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद नयापुरा पंचायत द्वारा मृत गोवंशों को जेसीबी मशीन से एक के ऊपर एक धक्का देकर गड्ढे में फेंका गया। न कोई धार्मिक क्रिया, न कोई ढंकाव। मानो मलबा हो, शव नहीं।
क्या अब क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी ?
यह दृश्य न सिर्फ पीड़ादायक था, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठा गया। मामले मे कन्नौद जनपद की सीईओ अल्फिया खान ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। सचिव से चर्चा की गई है। सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1890 कहता है कि किसी पशु के साथ क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना या उसे फेंकना भी शामिल है। क्या अब क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी ?
संवाददाता :-आशीष सोनी
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