PWD के सरकारी भवन में इमामबाड़ा का मामलाः हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने नोटिस किया चस्पा, 2 सप्ताह के भीतर परिसर को करना होगा खाली
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर यह नोटिस इमामबाड़े पर चस्पा किया गया। न्यायालय ने कहा इमामबाड़ा भवन पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी के कब्जा लेने में वैधानिक कार्य करते हुए यह सिद्ध होता है कि ताजिया कमेटी शुद्ध रूप से भवन के किराएदार की हैसियत से उपयोग करती रही है। भवन का किराया नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है। ताजिया कमेटी ने भवन पर वैधानिक रूप से बिना किसी अधिकार के अनधिकृत कब्जा किया हुआ है।
प्रशासन की लेट लतीफी का विरोध
बता दें कि सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने हिंदू पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें हटवाड़ा के सांस्कृतिक मंच यानी इमामबाड़ा पर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में प्रशासन की लेट लतीफी का विरोध किया था। एवं 31 जुलाई को हिंदू समाज स्वयं ताला लगाने जाएगा यह बात हिंदू पंचायत में सर्वसम्मति से रखी गई थी।
संवाददाता :-आशीष सोनी
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