महिला उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा पार्षद नईम खान 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित
भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने लाजपतपुरा वार्ड के पार्षद अब्दुल नईम खान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई पार्षद पर महिला उत्पीडऩ का केस दर्ज होने और पार्टी अनुशासन का आधार बनाकर की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जारी आदेश में कहा गया कि जानकारी मिली है कि आपके खिलाफ महिला प्रताडऩा संबंधी एफआइआर दर्ज की गई है। इस आचरण से पार्टी की छवि खराब हुई है। यह अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है। बता दें कि बीते माह 62 वर्षीय भाजपा पार्षद नईम खान पर बीते माह कैंट क्षेत्र की 25 वर्षीय युवती ने मारपीट, जबरदस्ती निकाह करने के आरोप लगाए थे। एसपी कार्यालय में युवती ने अपहरण जैसे संगीन आरोप भी लगाए थे। आरोपों के बाद पार्षद नईम खान शिकायत करने वाली युवती के साथ निकाह करने के बाद फिर सामने आए थे और मामला सुलझा लेने का दावा किया था। लेकिन फिर युवती ने मारपीट के आरोप लगाए और पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई।
स्पष्टीकरण देने नहीं आए इसे अनुशासनहीनता माना
आदेश में कहा कि इस मामले में नोटिस देकर आपको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। लेकिन आज तक आपने लिखित, मौखिक या स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा है जो कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर आपको तत्काल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है।
तीन थाना में दर्ज हुए मामले
नईम खान द्वारा युवती से तीसरा निकाह करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद युवती फिर पहली एफआइआर गोपालगंज थाना में दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि निकाह के बाद पार्षद उसे अपने कार्यालय में रखे हैं। मारपीट करते हैं। जिसके बाद दूसरी शिकायत कोतवाली थाना में की गई थी। युवती ने नईम खान की मां सहित पहली पत्नी व बेटा बहू पर मारपीट के आरोप लगाए। अंत में फिर युवती ने तीसरी शिकायत एसपी व महिला थाना में शिकायत कर नईम खान पर मारपीट व प्रताडऩा के आरोप लगाए थे।

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