विज्ञापन में भ्रामक जानकारी देने पर शाहरुख खान पर लगा लाखों का जुर्माना
अक्सर हम विज्ञापनों में बड़े अभिनेता और खिलाड़ी देखकर जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में ठगी के शिकार भी बन सकते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में देखने मिला जहां शाहरुख खान का बायजू कोचिंग वाला विज्ञापन देखकर एक छात्रा प्रभावित हो गयी। संस्थान ने 1.8 लाख रुपये फीस जमा भी कराई लेकिन उसे कोचिंग की सुविधा नहीं दी गई।
मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता अदालत ने एक छात्रा की शिकायत पर धोखाधडी व अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल बुधवार को इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया कि परिवादी की ओर से भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए. अदालत ने कहा कि 2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित की ओर से जमा की गई फीस 1.8 लाख रुपये 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए. इसके साथ ही 5000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत के रुप में और 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रुप में दिया जाए। अदालत ने बायजू के इंदौर स्थित प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के लिए कहा है...
संवाददाता : पुष्पेंद्र सिंह
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