एम.पी.के विश्वविद्यालयों में टीचर्स के 75 फीसदी पद खाली
मध्य प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 75 फीसदी पद खाली हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका के माध्यम से जब यह जानकारी मिली तो हाईकोर्ट राज्य सरकार से दो टूक पूछ लिया कि क्यों न विश्वविद्यालयों के रिक्त पद पीएससी के माध्यम से भर दिए जाएं? हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग कर सुनवाई की. अगली तारीख 8 मई तय की गई है. वहीं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्राध्यापकों की कमी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में 1942 पद स्वीकृत किए हैं. इनमें से 1428 पद खाली पड़े हैं. प्रत्येक विवि में करीब 75 फीसदी पद रिक्त हैं. विश्वविद्यालय उन्हें भरने में विफल रहे हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिक्त पदों को भरने का काम एमपीपीएससी जैसी संस्था को सौंप दिया जाए. इससे अच्छे उम्मीदवार आएंगे और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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