खनिज कोपरा के अवैध उत्खनन/ भण्डारण के प्रकरण में जेसीबी एवं डम्पर मालिक के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार 500 रूपये शास्ति अधिरोपित*
गुना। कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज कोपरा के अवैध उत्खनन/ भण्डारण के प्रकरण में जेसीबी एवं डम्पर मालिक के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए हैं।*
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 04 जून 2023 को ग्राम सकतपुर खनिज मिटटी के अवैध उत्खनन/ भंडारण पर कार्यवाही के दौरान वाहन चालक शोकेश शिकारी पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम पाटई तथा रामदयाल पुत्र पुलीचंद निवासी बूढे़ बालाजी गुना द्वारा वाहन/ जेसीबी मशीन क्रमाक एमपी 08 डीए 0317 एवं डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 से उक्त स्थान पर कोपरा का 99 घनमीटर का उत्खनन/ भंडारण किया जाना पाया गया। चालकों द्वारा उत्खनन/भंडारण किये जाने हेतु वैधानिक अनुमति पेश नही की गई। उक्त किये गये कृत्य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार जेसीबी मशीन व डम्पर जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जप्त वाहनों जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी 08 डीए 0317 के मालिक धमेन्द्र जाट पुत्र रामबाबू जाट निवासी ग्राम पाटई तहसील व जिला गुना तथा एवं डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 के मालिक अनिल कुमार पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा निवासी पायगा मोहल्ला गुना को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संपूर्ण प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्यप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) एवं जेसीबी एवं डम्पर मालिक द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी 08 डीए 0317 के मालिक धमेन्द्र जाट पुत्र रामबाबू जाट तथा डम्पर क्रमांक एम.पी. 08 जीए 0750 के मालिक अनिल कुमार पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध 01 लाख 49 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाहन मालिकों द्वारा चालान के माध्यम से कुल शास्ति जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा जेसीबी मशीन व डम्पर को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।
संवाददाता:संजीव अहिरवार
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