शासकीय उचित मूल्य की दुकान पड़री के विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज अब तक 23 विक्रेताओं के विरूद्ध दर्ज कराई गयी एफआईआर
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए निर्देश गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही
रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने पर संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसी कड़ी में विकासखण्ड सिरमौर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पड़री में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने पर विक्रेता चन्द्रवली सिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत सिरमौर थाना में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ओपी पाण्डेय ने बताया कि पड़री के विक्रेतों चन्द्रबली सिंह ने 302.16 Ïक्वटल गेंहू, 584.16 Ïक्वटल फोर्टीफाइड चावल, 60 किलो शक्कर एवं 4 किलो मूंग की हेराफेरी की। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अब तक रीवा जिले के 23 दुकान के विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर 2.09 करोड़ रूपये की वसूली का प्रकरण तैयार किया गया।
संवाददाता डॉली सोनी
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