पट्टे की भूमि का अवैध तरीके से किया जा रहा विक्रय
जिले में पट्टे की भूमि की खरीद-फरोख्त का खेल जारी है इस अवैध व्यवसाय के खिलाफ ग्राम पंचायत खेड़ला, के सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टे वाली भूमि के अवैध विक्रय पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पट्टा भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति स्वामी नहीं होते हैं। इस वजह से वे एक पट्टा जमीन भी नहीं बेच सकते हैं वे पट्टा भूमि का उपयोग केवल कृषि उपयोग के लिए कर सकते हैं। पट्टा भूमि को खरीदना या बेचना अवैध होता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे की भूमि का अवैध विक्रय किया जा रहा है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिले में 1960 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे जारी किये गए। शासन व्दारा भूदान एवं शासकीय पट्टे राजस्व क्षेत्र में 5-5 एकड़ शासकीय भूमि के पट्टे वितरित किये है। कृषकों को शासकीय कृषि भूमि लेकिन पट्टे धारियों व्दारा नियमों का उल्लघंन कर अवैध तरीके से भूमि विक्रय की जा रही है। जबकि शासन ने शासकीय पट्टे की कृषि भूमि स्वंय के भरण-पोषण के लिए दी थी। परन्तु शासन को गुमराह कर कई लोगों ने पट्टे की भूमि का विक्रय किया है।
संवाददाता : विशाल कुमार धुर्वे
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