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बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई को जिला कोर्ट ने सुनाई सजा

  बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई को जिला कोर्ट ने सुनाई सजा

दमोह के पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई को जिला जज ने अदालत पूरी होने तक की सजा सुनाई. मामला शव रखकर चक्का जाम करने के मामले में दोषी पाते हुए विधायक रमाबाई को अदालत उठने तक की सजा हुई और उनपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

फर्स्ट क्लास ज्यूडिशिय मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा की स्पेशल अदालत ने चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम करने की आरोपी विधायक रमाबाई सहित अन्य को यह सजा सुनाई है. सभी पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, अभियोजन की तरफ से अरुणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा. 

अस्पताल के खिलाफ किया था प्रदर्शन
घटना दमोह जिला के कैरवना गांव की थी. अस्पताल में एक शख्स की मौत होने पर रामबाई और कुछ लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया था और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था. 

अभियोजन ने दी ये दलील
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 28 मार्च को सरकारी अस्ताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी. इसके बाद आरोपियों ने लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा मचा दिया. पहले अस्पताल के कैंपस में नारेबाजी की फिर रमाबाई के मार्गदर्शन में सड़क पर प्रदर्शन करने लगे. सभी ने मृतक का शव संजय चौराहे पर रखकर ट्रैफिक बाधित कर दिया. काफी देर तक अराजकता की स्थिति बनी रही.

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