एक अक्टूबर से बदले जाएंगे ये सात नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?
30सितंबर तक पीपीएफ,सुकन्या समृद्धि योजना(SSY),पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है।
1 अक्टूबर से 2000 रुपये का नोट मान्य नहीं
आरबीआई की घोषणा के अनुरूप 1 अक्टूबर 2023 से 2000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास 2000 का नोट है और आपने अबतक नहीं बदलवाया है तो 30 सितंबर 2023 तक 2,000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। 1 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोट वैध नहीं होगा। इसके बाद 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे और आपके ये नोट बेकार हो जाएगा।
आधार से लिंक जरूरी
अगर आपने अपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो ये काम जल्द से जल्द कर लें। क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन या फिर निवेश नहीं कर पाएंगे।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अनिवार्य
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (SEBI) ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 तय की गई है। अगर कोई अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट के नॉमिनी की जानकारी नहीं देता है तो उनके अकाउंट को 1 अक्टूबर के बाद फ्रीज कर दिया जाएगा।सेबी ने नॉमिनी की जानकारी देने के लिए पहले 31 मार्च की डेडलाइन दी थी। इसके बाद इसकी डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब आपको जल्द से जल्द यह काम निपटा लेना चाहिए।
सर्टिफिकेट हो जाएगा अनिवार्य
सरकारी कामों के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने समेत कई अन्य चीजों के लिए सर्टिफिकेट का होना आवश्यकता हो जाएगा।
सेविंग अकाउंट के नियम
स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सभी लोगों को अपने अकाउंट में आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जानकारी दर्ज करना जरूरी है। अगर किसी खाताधारक के अकाउंट में आधार की जानकारी नहीं होती है तो उसका अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 को फ्रीज हो जाएगा। वही पीपीएफ, एसएसवाई, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में आधार की जानकारी दर्ज करना जरूरी है। अगर आपके ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं करने पर एक अक्टूबर 2023 से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा।
विदेश टूर पैकेज हो जाएगा महंगा
अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज महंगा होने जा रहा है। अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। एक अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम का विदेशी टूर पैकेज के लिए आपको 5 फीसदी TCS देना होगा। जबकि 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी TCS देना होगा।
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन
म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 निर्धारित किया गया है। अगर खाताधारक यह प्रोसेस पूरी नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट के फ्रीज हो जाने के बाद आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।
संवाददाता: डॉली सोनी
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