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1 दिसंबर से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा नियमों की अनदेखी पर 10 लाख रुपए जुर्माना,

 


1 दिसंबर से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा
नियमों की अनदेखी पर 10 लाख रुपए जुर्माना




1 दिसंबर यानी अगले महीने से सिम बेचने के नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके तहत सिम बेचने कले सभी डॉलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा।

इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भो अनिवार्य होगा। किसी भी सिम सिम बेचने माले व्यापारी की पुलिस बेरिफिकेशन को जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को होगी। नियमों की अनदेखी करने पर

10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता

है। सरकार द्वारा ये कदम फाजी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। कई बार देखा जाता है

कि किसी को आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आईडी वाले व्यक्ति को इस बारे में पता भी नहीं है। ऐसे में कई चार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानों पड़ती है।

एक आईडी पर ले सकते हैं 9 सिम नियम के मुताबिक, एक आईडी पर १

लिए उठाए गए कदम

सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य में 6 सिम ही एक्टिवेट होगी। यदि आपकी आईडी पर कोई ऐसा सिम एक्टिवेट है,

जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे.

तब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे आपको आईडी से रजिस्टर्ड सिम से गलत मा और कानूनी पतिविधियां चल रही हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूती हो जाता है कि आपकी आईडी पर कितने सिम रजिस्टर्ड है?

संवाददाता :राजकिशोर खंपरिया

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