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जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा निर्धारित की गई

 जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा निर्धारित की गई


मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023  के माध्यम से जारी निर्देश तथां ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) व 4(1) के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्वाइस के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित की गई है। 

जारी आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 75 एवं रात्रि में 72, वाणिज्यिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 65 एवं रात्रि में 55, रिहायसी क्षेत्र अंतर्गत दिन में 55 एवं रात्रि में 45 तथा शांत क्षेत्र अंतर्गत दिन में 50 एवं रात्रि में 40 डीबी (ए) होना चाहिए।

संवाददाता : आशीष सोनी


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