फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब दुकानों का ठेका लेने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
रीवा व सिंगरौली की शराब दुकान के ठेका में फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। मामले की सुनिवाई करते हुये हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक कुमार जैन की युगल पीठ ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल (ईओडब्ल्यू) को आदेश पारित करते हुए 6 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें और याचिकाकर्ता बीके माला अधिवक्ता को भी सूचित करें। इस प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता अमित सिंह के द्वारा की गई है। अधिवक्ता बीके माला ने बताया कि करीब 16 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देकर कई लोगों ने शराब बेचने का लायसेंस प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए जिले के 15 स्थानों के लिए शराब दुकानों की निविदा बुलाई थी। शर्त के तहत निविदाकर्ता को राष्ट्रीयकृत, शेड्युल्ड या ग्रामीण बैंककी गारंटी देनी होती है। करीब आधा दर्जन लोगों ने नियम विरुद्ध तरीके से सहकारिता बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक गारंटी प्राप्त कर ठेका पाया। इसकी ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी को समन जारी कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी लंबित है। जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा के फर्जी बैंक गारंटी से शराब लायसेंस जारी होने के मामले में ईओडब्लयू को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध
इस पूरे मामले में खुल कर सामने आया था कि जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन व उप निरीक्षक मनोज बेलवंशी की भूमिका संदिग्ध है। इन अधिकारियों के पास ही बीजी यानी बैंक गारंटी के सत्यापन की जिम्मेदारी थी। बावजूद इसके अधिकारियों ने फर्जी बीजी को पास कर दुकानों का आवंटन कर दिया था। जिसका खुलासा भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी में हुआ था।
इन दुकानों में लगी थी फर्जी गारंटी
बैकुंठपुर
मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज
14666000
हनुमना
मां लक्ष्मी इंटर प्राइजेज
12777000
नई गढ़ी
मा लक्ष्मी इंटर प्राइजेज
9030000
देवतालाब
मां लक्ष्मी इंटर प्राइजेज
10697000
मऊगंज
उपेन्द्र सिंह
9278580
रायपुर कर्चु
आदित्य प्रताप सिंह
7810060
आर्या ग्रुप
2230000
आर्या ग्रुप
24500000
आर्या ग्रुप
24500000
संवाददाता : आशीष सोनी
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