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रीवा की नवविवाहिता से 8 दरिंदों ने की हैवानियत, ताउम्र सलाखों के पीछे

 रीवा की नवविवाहिता से 8 दरिंदों ने की हैवानियत, ताउम्र सलाखों के पीछे


 रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में 8 माह पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. दरिंदों ने ऐसी घिनौनी वारदात की थी, जिसे सुनकर लोग अंदर तक कांप गए. हर कोई आरोपियों की गिरफ्तारी करके कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था. वारदात के दो दिन के अंदर पुलिस ने सभी आठों आरोपियों की गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. तभी से सारे आरोपी जेल में बंद थे. इस मामले को लेकर बुधवार को फैसला आया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में ठोस सबूत रखे

सुनवाई के दौरान अभियोजक के तरफ से 24 सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. इसके बाद बाद जिला चतुर्थ अपर सत्र न्यायधीश पद्मा जाटव ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई. बता दें कि ये जघन्य वारदात 21 अक्टूबर 2024 की हुई थी. दोपहर एक बजे नवविवाहिता अपने पति के साथ गुढ़ थाना क्षेत्र स्थित भैरोबाबा मंदिर में दर्शन करने गई थी. जब दंपती वापस लौटने लगा तो पत्नी ने पति से मोबाइल में तस्वीर कैद करने गुजारिश की. इसके बाद वे एक झरने के समीप चले गए.

पति को बंधक बना उसी के सामने पत्नी से दरिंदगी

पति और पत्नी एक-दूसरे की फोटो खींच रहे थे कि इसी दौरान समीप मे ही शराब पार्टी कर रहे बदमाशों की नजर दंपती पर पड़ी. शराब के नशे मे धुत दरिंदों ने पति-पत्नि के साथ मारपीट शुरू कर दी. पति का मोबाइल छीना और उसे बंधक बना लिया. इसके बाद पति के सामने ही नवविवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान पति-पत्नी छोड़ने की गुहार लगाते रहे. लेकिन दरिंदों ने एक नहीं सुनी. दो घंटे बाद आरोपियों ने दंपती को धमकाते हुए यह कहकर छोड़ा कि अगर घटना के बारे मे किसी को बताया तो जान से मार देंगे. वरदात के बाद डरे सहमे पीड़ित पति-पत्नि किसी तरह अपने घर पहुंचे. इसके बाद परिजनों को पूरी व्यथा सुनाई.

इन दरिंदों को आजीवन कारावास व जुर्माना

पुलिस ने आरोपी रामकिशन, राजेंद्र कोरी, गरुड़ कोरी, सुशील कोरी, रावेश गुप्ता, दीपक कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी सहित लवकुश कोरी को गिरफ्तार कर लिया था. इनके विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. वारदात के 6 माह बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने एक दोषी को 2 लाख 31 हजार और अन्य दोषियों को 2 लाख 30 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. ये जानकारी अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने दिया।

संवाददाता : आशीष सोनी

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