बहुचर्चित शराबकाण्ड पर फैसला- जहरीली शराब बेचने वाले 14 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और जुर्माना
मुरैना - मुरैना जिले के सिविल न्यायालय जौरा में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह रघुवंशी द्वारा आज सुबह बहुचर्चित शराबकाण्ड पर फैसला सुनाया गया। जिसमें जहरीली शराब बेचने वाले 14 आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा लाख रूपये से अधिक जुर्माना अदा किये जाने की सजा से दण्डित किया गया है। न्यायालय के कार्यालयीन पश्चात सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पीडि़त परिवारों व शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रोशनलाल छापरिया के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा पेरवी की गई थी। जिले के बागचीनी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छैरा मानपुर में जहरीली शराब का विक्रय जनवरी 2021 में किया गया। जिसका सेवन करने से 28 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। जबकि कई गंभीर रूप से बीमार भी हुये थे। पुलिस द्वारा अवैध शराब का विक्रय करने वाले 14 लोगों को आरोपी बनाया था। यह सभी आरोपी कुछ समय बाद ही पकड़ लिये गये थे। जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था। इस शराबकाण्ड को लेकर शासन ने जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी बदल दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद आज विद्वान न्यायाधीश द्वारा फैसला दिया गया जिसके तहत 11 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा तथा प्रत्येक को 1 लाख 32 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। वहीं 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ ही प्रत्येक को 1 लाख 7 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। तात्कालीन समय यह जहरीला शराबकाण्ड बहुचर्चित हो गया था। पुलिस द्वारा अवैध व जहरीली शराब विक्रय करने वालों को भी सजा पर बागचीनी थाना के विवेचक को पुरस्कार दिया जावेगा।
संवाददाता : किशोर कुशवाहा
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