क्या आपके पास भी है 2 PAN CARD? तो हो जाइए सावधान, वरना हो सकती है जेल


भारत में पैन कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं बल्कि हर वित्तीय लेनदेन की रीढ़ माना जाता है. बैंक खाता खोलने से लेकर बड़े निवेश तक, हर जगह पैन नंबर की जरूरत पड़ती है. नियम साफ कहते हैं कि एक नागरिक के पास केवल एक ही पैन नंबर होना चाहिए. बावजूद इसके कई लोग गलती, लापरवाही या जानबूझकर दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन इसका अंजाम जितना गंभीर है, उतना कम लोग जानते हैं.

दो पैन कार्ड मिल जाएं तो क्या होता है?

कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास दो अलग-अलग पैन कार्ड पाना सीधा अपराध माना जाता है. इनकम टैक्स विभाग इसे पहचान छुपाने या कर चोरी जैसी संभावित धोखाधड़ी की श्रेणी में रखता है. यही वजह है कि दो पैन कार्ड रखने वालों पर सख्त दंड तय है, चाहे कार्ड गलती से ही क्यों न बना हो.

कितना जुर्माना और कब होती है जेल?

आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, दो पैन कार्ड रखने पर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना ठोक सकता है.
जेल हर मामले में नहीं होती, लेकिन अगर दूसरा पैन कार्ड फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी या अवैध लेनदेन में उपयोग किया गया हो, तो मामला गंभीर हो जाता है और आरोपी को कारावास तक हो सकता है.

बुलेट पॉइंट्स – मुख्य कानूनी जोखिम

दो पैन कार्ड रखना कानूनी अपराध है

  • जुर्माना: 10,000 रुपये तक
  • जेल: धोखाधड़ी या टैक्स चोरी साबित होने पर

दूसरा पैन कार्ड एक बड़े वित्तीय अपराध की तरह माना जाता है. आयकर विभाग के सिस्टम में दोनों नंबर तुरंत फ्लैग हो जाते हैं.

लोग दो पैन कार्ड बनवाते क्यों हैं?

कई लोग जानबूझकर दूसरा पैन नंबर लेकर अपनी वास्तविक आय छुपाने, फर्जी लेनदेन करने या टैक्स चोरी के लिए रास्ता बनाते हैं. वहीं कुछ लोग गलती से या पुराने रिकॉर्ड में असमानता के कारण दूसरा कार्ड बनवा लेते हैं. लेकिन कानून इरादे नहीं देखता, रिकॉर्ड में दो पैन मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाती है.

गलती हो गई हो तो क्या करें? समाधान आसान है

अगर आपके पास भी अनजाने में दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आयकर विभाग दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने की सुविधा देता है. इसके लिए आपको NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाकर Request for Surrender of Duplicate PAN फॉर्म भरना होता है. आवेदन पूरा होने पर एक पैन नंबर बंद कर दिया जाता है और आपका रिकॉर्ड सुरक्षित हो जाता है.

दूसरा पैन कैसे सरेंडर करें 

  • NSDL/UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
  • Duplicate PAN Surrender फॉर्म भरें
  • पहचान और पैन विवरण अपलोड करें
  • सबमिट करते ही एक पैन डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा
  • भविष्य में किसी भी जुर्माने या कार्रवाई से राहत मिल जाती है

संवाददाता :- आशीष सोनी