भाजपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने की कांग्रेस ने की मांग, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन


सिंगरौली नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 34 से भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह के नामांकन को निरस्त करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त, भोपाल को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा गया है।

शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद उपचुनाव हेतु 19 दिसम्बर 2025 को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अशोक सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा द्वारा सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों, ढोल-नगाड़ों एवं पार्टी झंडों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें भाजपा नेता राज्य मंत्री राधा सिंह एवं सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम भी शामिल रहे।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रवेश किया, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, साथ ही नामांकन कक्ष में एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों का जबरन प्रवेश कराया गया, जिस पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोई रोक-टोक नहीं की गई।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसके साक्ष्य स्वरूप वीडियो क्लिपिंग भी निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण में उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नामांकन फार्म निरस्त किया जाए, जिससे निष्पक्ष एवं न्यायसंगत चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

संवाददाता :- आशीष सोनी