SIR में दमोह कलेक्टर का नया प्रयोग, वो 4 कारण जिनसे कट जाएगा वोटर लिस्ट से आपका नाम...
कलेक्टर ने वोटर लिस्ट की तस्दीक कराने स्थानीय लोगों को भागीदार बनाते हुए मतदाता सूची का वाचन अब ग्राम सभाओं और मोहल्ले में किया जाएगा। जिसमें पास-पड़ोस के लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि संबंधित व्यक्ति मतदाता है या नही। अपात्र लोग सूची में न रहें और पात्र के नाम किसी भी तरह से कट न जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और प्रयोग दमोह जिले में हो रहा है। दमोह कलेक्टर ने ऐसे 4 कारण बताए, जिससे वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। इसका बार-बार वैरिफिकेशन किया जा रहा है।
वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा किसी पात्र व्यक्ति का नाम..
अब पात्र मतदाताओं के मन से इस बात का डर खत्म हो जाएगा कि उनका नाम कोई भी कटवा या जुड़वा सकता है. लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए लोग गलत जानकारी देकर अपने विरोधियों के नाम मतदाता सूची से कटवा देते हैं, या फिर कुछ अपात्र लोगों के नाम जुड़वा देते हैं। जबकि इस बात की जानकारी संबंधित मतदाता को लग ही नहीं पाती है।
कलेक्टर ने इसके लिए सभी BLO को निर्देश दिए हैं,
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत लोगों के भ्रम और डर को देखते हुए सभी बीएलओ को हिदायत दी गई है "मतदाता सूची का प्रत्येक ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक मोहल्ले में उसका वाचन करें, ताकि उस वाचन के दौरान आसपास के रहने वाले लोग इस बात की तस्दीक कर सकें कि कहीं यह व्यक्ति अपात्र तो नहीं है या वह व्यक्ति पात्र है और उसका नाम कट जाए।" मोहल्लों में मतदाता सूची के वाचन में अब स्थानीय लोग ही गवाह के तौर पर शामिल होंगे। लेकिन वाचन का अर्थ यह भी नहीं है कि इसमें दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निश्चित दस्तावेज के आधार पर ही व्यक्ति के नाम काटे या जोड़े जाने का निर्णय होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "मतदाता सूची शुद्ध बने, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी अन-कलेक्ट फॉर्म हैं, या बिना मैपिंग वाले फॉर्म हैं उनको एक बार पुनः वेरीफाई कर लें।"
मोहल्लों व वार्डों में होगा वोटर सूची का वाचन...
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है "इस उद्देश्य को लेकर हमने ए.एस.डी.आर. (एब्सेंट, शिफ्टिंग, डेथ और रिपीट) इस श्रेणी के, और जो बिना मैपिंग की श्रेणी वाले वोटर हैं, उनका हम ग्राम पंचायत और वार्डों में मतदाता सूची का वाचन कर रहे हैं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इन 4 कारणों में से किसके नाम किस कारण कटने की संभावना है।" स्थानीय निवासी बता सकें कि अमुक मतदाता का नाम फिर से चेक किया जा सकता है, वह यहां का निवासी है या नहीं। यदि कोई जानकारी हमारे पास नहीं है तो इस उद्देश्य से और पारदर्शिता के उद्देश्य से वह जानकारी हमारे पास आ जाती है।
संवाददाता- कृपाल पटैल

0 Comments