आरटीई प्रवेश सत्र 2026-27 मध्यप्रदेश में आज खुलेगी लॉटरी, प्राइवेट स्कूलों की 1.22 लाख सीटों पर फ्री एडमिशन...



मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का इंतजार कर रहे लाखों पैरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शिक्षा केंद्र गुरुवार 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के लगभग 22 हजार निजी विद्यालयों की 1 लाख 22 हजार 551 सीटों पर वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा। लॉटरी पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि अभिभावक लॉटरी की पूरी प्रक्रिया को देख सकें।


आज दोपहर 2 बजे निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी:

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी गुरुवार दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी. लॉटरी का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

यहाँ दिखेगी लाईव प्रक्रिया...


2:15 बजे के बाद पोर्टल पर दिखेगा स्कूल आवंटन:

लॉटरी के बाद अभिभावक दोपहर 2:15 बजे से आरटीई पोर्टल पर अपने बच्चों को आवंटित स्कूल की जानकारी देख सकेंगे. इसके साथ ही आवंटन पत्र भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा. चयन की सूचना आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी।

यहाँ देख सकते हैं कौनसा स्कूल मिला  



25 प्रतिशत सीटों पर RTE के तहत मुफ्त प्रवेश:

RTE अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा-1 या प्री-स्कूल की पहली कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। मध्यप्रदेश में आवेदन से लेकर स्कूल आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जाती है। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद करीब 1 लाख 78 हजार 714 बच्चे लॉटरी के लिए पात्र पाए गए हैं।


1.22 लाख सीटों पर मिलेगा प्रवेश:

ऑनलाइन लॉटरी में चयनित बच्चों को प्रदेश के लगभग 22 हजार निजी स्कूलों की 1 लाख 22 हजार 551 सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।


3 से 15 अप्रैल तक कराना होगा दाखिला:

लॉटरी में स्कूल आवंटित होने के बाद चयनित बच्चों के अभिभावक 3 से 15 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित स्कूल में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश करा सकेंगे।तय समय सीमा में प्रवेश नहीं कराने पर सीट निरस्त होने की संभावना रहेगी।


संवाददाता- कुणाल कुर्मी