मुरैना महापौर की कुर्सी खतरे में, अब होगी FIR दर्ज करने कोर्ट ने दिया आदेश
मुरैना नगर निगम में भाजपा की महापौर शारदा सोलंकी की 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है। जिला कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शारदा सोलंकी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर मेयर बनी थीं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। उस समय उनके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी रहीं मीना जाटव ने 10वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।मीना जाटव कोर्ट में शारदा सोलंकी का जाति प्रमाण पत्र को गलत नहीं साबित कर पाईं। लेकिन 10वीं की अंकसूची में गड़बड़ी साबित हो गई। इसके बाद कोर्ट ने सिविल लाइन थाने में धारा 420, 67 और 68 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विजयपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। तब मंच पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के साथ शारदा सोलंकी ने भाजपा की सदस्यता ली थी। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के न्यू जॉइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे.
10वीं की अंकसूची मामले में महापौर पर कार्यवाही
गौरतलब है कि कांग्रेस से महापौर का चुनाव जीतीं शारदा सोलंकी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस रोल नंबर की अंकसूची, वह किसी लड़के का जो परीक्षा में ही नहीं बैठा महापौर शारदा सोलंकी ने साल 1986 में पिनाहट के सर्वोदय विद्या मंदिर स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास होना बताया, उनका रोल नंबर 1009025 है। पिनाहट के इस स्कूल से पूरा रिकार्ड मांगा तो स्कूल प्रबंधन ने बताया है, कि उनके स्कूल में साल 1986 में शारदा पुत्री वासुदेव का दाखिला ही नहीं हुआ है। मार्कशीट पर जो रोल नंबर 1009025 है, वह नरोत्तम पुत्र भानजीत नाम के छात्र का है। इसके बाद याचिकाकर्ता मीना मुकेश जाटव ने उप्र के इलाहाबाद माध्यमिक बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई थी.
कोर्ट का आदेश
मुरैना महापौर शारदा सोलंकी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली है. मुरैना जिला अदालत ने पुलिस को शारदा सोलंकी के खिलाफ महापौर चुनाव में फर्जी मार्कशीट लगाने की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
संवाददाता - किशोर कुशवाहा
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