बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित
देव उठावनी ग्यारस पर लोक परंपरा अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। राज्य शासन की पहल पर कलेक्टर अवधेश शर्मा के निर्देशन में टीकमगढ़ जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में बाल विवाह की रोकथाम हेतु लाडो अभियान चलाया जा रहा है। लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला स्तर/ विकासखंड स्तर/ग्राम स्तर पर दलों का गठन किया गया है। पूर्व से ही समझाईश व वातावरण निर्माण कर बाल विवाह की कुरीति को हतोत्साहित करने के कार्यक्रम ग्राम/ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जा रहे है।
इसीक्रम मे आज लाडो अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विकास विभाग एवं विभिन्न सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ सेवाप्रदाताओं, धार्मिक गुरूओं, धर्मशाला प्रबंधक, मैरिज गार्डन प्रबंधक एवं प्रिंटिंग प्रेस, बैण्ड वालों की उपस्थिति में बाल विवाह की रोकथाम हेतु किये जाने प्रयासों पर समझाईश दी गई। साथ ही जन मानस से उनके विचार जाने गये व बाल विवाह में सम्मिलित नही होने की शपथ दिलाई गई। विशेष अवसरों पर जैसे अक्षय तृतीया, देवउठनी ग्यारस आदि अवसरों पर ग्रामीण अंचलो में बाल विवाह होने की संभावना अधिक रहती है। इसी को देखते हुये टीकमगढ़ जिले के ग्रामों में भ्रमण कर ग्रामीणजनों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देगा।
ज्ञातव्य है कि म0प्र0 शासन द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु बालविवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जिला स्तर पर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़, तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को नियुक्त किया गया है।
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ श्रीमती ऋजुता चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि लाडो अभियान अंतर्गत संपूर्ण जिले की बाल विवाह की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय से दलों का गठन किया गया है। दलों द्वारा ग्राम स्तर पर होने वाले विवाहों की सूची तैयार की जायेगी तथा बालक एवं बालिका की उम्र के दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण करने के बाद ही विवाह की अनुमति दी जायेगी।
बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने हेतु जिला स्तर/ विकासखंड स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है तथा हेल्पलाईन नंबर 1098 एवं महिला हेल्प लाईन 1091 पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जावेगी
संवाददाता : श्रेयांश सोनी
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