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सूचना के अधिकार के आवेदन का एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण करें - कलेक्टर

 सूचना के अधिकार के आवेदन का एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण करें - कलेक्टर


रीवा  जिले के सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू हैं। निर्धारित बिन्दुओं पर किसी आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर एक माह की समय सीमा में लोक सूचना अधिकारी को वांछित जानकारी देना अनिवार्य है। कलेक्टर  प्रतिभा पाल ने सभी अधिकारियों को सूचना का अधिकार के आवेदन का एक माह की तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि आवेदन को प्राप्त कर आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में पावती दें। सभी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी तैनात हैं। लोक सूचना अधिकारी एक माह की समय सीमा में आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि वांछित जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो आवेदन पत्र को पाँच दिन की समय सीमा में संबंधित कार्यालय को प्रेषित करें। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज आवेदनों तथा अपील में समय पर कार्यवाही न करना गंभीर लापरवाही है। आवेदनों में तय समय सीमा में कार्यवाही न करने पर मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित की जाती है। ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कार्यालय प्रमुख सूचना के अधिकार अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें.

संवाददाता : आशीष सोनी

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