पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौपा मांग पत्र
वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री केनाम तीन सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर सिंगरौली को सौपा है।
मांग पत्र में उल्लेखित है कि म.प्र. छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के छठी अंनुसूची की धारा 49 (6)के अंतर्गत छठी अनुसूची अंतर्गत म.प्र.राज्य के पेंशनर्स को महंगाई राहत के भुगतान स्वीकृत के पूर्व छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त किये जाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव एपी श्रीवास्तव द्वारा अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1/918/2006 नियम 4 भोपाल 21 सितम्बर 2006 द्वारा डीएस मिश्र प्रमुख सचिव छग. शासन वित्त विभाग को लिख गया, तब से भुगतान के पूर निरंतर सहमति प्राप्त करने की पंरपरा निरंतर चली आ रही है। यह कि उक्त परंपरा अवैधानिक रूप से बिना सक्षम स्वीकृत के जारी रखें गई है। भारत सरकार के पत्र 13 नवम्बर 2017 द्वारा सहमति की आवश्यकता न होने वावत् म.प्र./ छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया था। वर्ष 2006 के पूर्व किसी प्रकार की सहमति महंगाई के भुगतान स्वीकृत क पूर्व प्राप्त नही की जाती थी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी में प्राप्त नस्ती के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा 20 सितम्बर 2006 को महंगाई राहत स्वीकृत की गई। फिर भी तत्कालीन वित्त सचिव एपी श्रीवास्तव द्वारा सहमति का पत्र शासन भी अवैधानिक रूप से प्रेषित किया। अपील है कि राहत के भुगतान स्वीकृत के पूर्व सहमति प्राप्त करने के अवैधानिक परम्परा को समाप्त कर नियमित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति महंगाई भत्ता के अनुसार म.प्र. के पेंशनर एवं परिवार पेंशनर्स की मंहगाई राहत देने के आदेश दिया जाये। इस दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेस्वरी पाण्डेय, प्रदेश सचिव आरआर तिवारी एवं म.प्र. अधिकारी-कर्मचारी एवं पेंशनर्स महासंघ सिंगरौली के अध्यक्ष अजय सिंह चौहान और अन्य पेंशनर्थ कलेक्टर सिंगरौली को प्रधानमंत्री के नाम से में ज्ञापन सौपा है।
संवाददाता : आशीष सोनी
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