दोपहिया वाहन चालक ध्यान दें… अब 1 से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, 26 नवंबर से लागू होगा ये नियम


मध्य प्रदेश के दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। अब बगैर हेलमेट के साथ बिना बीमा के वाहनों से 5 हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम 26 नवंबर से लागू होगा। इसे लेकर पीटीआरआई (PTRI) ने एक एडवाइजरी जारी की है।

एमपी में बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू होगी। 5 शहरों में शुरू हुए अभियान को प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंटीट्यूट (PTRI) ने आदेश जारी किया हैं। 26 नवंबर से प्रदेशव्यापी अभियान शुरू होगा। यानी 26 नवंबर से बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहन चलाने वाले लोगों से तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा।

CS लेंगे रोड सेफ्टी की बैठक

पीटीआरआई के मुताबिक, सड़क हादसों को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर 26 नवंबर को बैठक होगी। जिसमें रोड सेफ्टी को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंटीट्यूट के उच्च अधिकारी समेत कई अफसर मौजूद रहेंगे।

संवाददाता :- आशीष सोनी