बिक्री उप पंजीयक सिंगरौली का एक और बड़ा कारनामा, रजिस्ट्री में एक मंजिल मकान का जिक्र


सिंगरौली सब रजिस्टार दफ्तर में एक और सनसनीखेज कारनामा सामने आया है। हुआ यूॅ कि आराजी भूमि छोटेलाल के नाम से दर्ज है और उक्त भूमि को उमाशंकर ने बिक्री कर दिया है। चर्चा है कि यह रजिस्ट्री फर्जी है। हालांकि निष्पक्ष जांच के बाद ही छोटेलाल एवं उमाशंकर के बारे में पता चल पाएगा।

दरअसल कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के आवक-जावक में एक शिकायत की गई है। जिसमें इस बात का जिक्र है कि शहरी क्षेत्र तहसील सिंगरौली के ग्राम ढोटी पटवारी हल्का हर्रई के आराजी नम्बर 72/1/5/1/1 का पिछले माह 28 अक्टूबर को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा बिना नाम भिन्नता प्रमाण पत्र लिये उमाशंकर नाम के व्यक्ति को बिक्रेता बनाकर संजना जैन पति राजीव जैन के नाम बिक्री कराकर रजिस्ट्री करा दी गई। रजिस्ट्री में छोटेलाल उर्फ उमाशंकर शाह पिता मोतीलाल शाह के नाम का उल्लेख है। आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त रजिस्ट्री पूरी तरह से फर्जी है। बिक्रेता के नाम से भिन्नता दिखाकर रजिस्ट्री कर दी गई और सब रजिस्टार द्वारा कोई नाम भिन्नता का प्रमाण पत्र या दस्तावेज नही लिया गया है। गलत तरीके से बिना प्रमाण पत्र व आधार के ही रजिस्ट्री की गई है। शिकायत कर्ता ने उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कराये जाने की मांग कलेक्टर सिंगरौली से की है। साथ ही शिकायत पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि गलत तरीके से हुई रजिस्ट्री को खारिज कराते हुये नामांतरण की कार्रवाई को रोके जाने की मांग की है। इधर अब सवाल उठाया जा रहा है कि अब उमाशंकर शाह ही छोटेलाल है। तो उपखण्ड कार्यालय से नाम भिन्नता प्रमाण पत्र क्यों नही लगाया गया। यहां बताते चले कि भूमि के खसरे में छोटेलाल पिता मोतीलाल दर्ज है और भूमि की रजिस्ट्री उमाशंकर विके्रता बना है। रजिस्ट्री में छोटेलाल उर्फ उमाशंकर उल्लेख किया है, ताकि किसी की भी इसपर नजर ना जाये। हालांकि आधार कार्ड नम्बर उमांशकर के नाम से है। उधर सवाल उठाया जा रहा है कि उप पंजीयक ने सोची-समझी साजिश के तहत जमीन की रजिस्ट्री किया है, या फिर दलालों के फेर में फंस गये। वैसे भी उपपंजीयक अपने काले कारनामों के चलते आये दिन सुर्खियों में बने रहते हैं।

49 वर्ग मीटर भूमि एवं जमीन की कीमत 2 लाख 

चौहद्दी के डीड में वार्ड की सड़क का जिक्र किया है। वहीं वैल्यूएशन आईडी में मार्ग से हट कर स्टाम्प शुल्क लगाया गया है। जबकि डब्ल्यूबीएम मार्ग का जिक्र कर स्टाम्प शुल्क लगाना चाहिए। वहीं रजिस्ट्री में क्रय भूमि एवं मकान के अनुसार 2 लाख रूपये में बिक्री दिखाया गया है। वहीं सवाल उठ रहा है कि 49 वर्ग मीटर यानी 1 डिसमिल 22 प्वाइंट का बाजार वैल्यू 2 लाख दिखा कर रजिस्ट्री कर दिया गया है। जबकि ढोटी गांव वार्ड क्रमांक 38 के एक डिसमिल भू-खण्ड जमीन की बाजारू कीमत 4 लाख रूपये प्रति डिसमिल से कम नही है और उसमें भी दो मंजिला मकान निर्मित है। आरोप है कि यह सब उप पंजीयक के मिलीभगत से हुआ है। चर्चा है कि उप पंजीयक दफ्तर में साहिल एवं अन्य युवक दफ्तर के समय पूरे दिन मौजूद रहकर दलाली में लिप्त रहते हैं। इन्ही दलालों पर शक की सुई घूम रही है। 

रजिस्ट्री में एक मंजिला का ही लगा शुल्क

उक्त रजिस्ट्री के मामले में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त आराजी के 0.009 हे. में एक तल ही उल्लेख है। जबकि मौके पर दो मंजिला मकान बना है। इसमें भी स्टाम्प की बचत कर के्रता को लाभ दिलाने का आरोप है। विके्रता छोटेलाल उर्फ उमाशंकर शाह रजमिलान खोखरी नदी के पास का निवासी है और हर्रई पूर्व ग्राम ढोटी की आराजी है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह सब खेला उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार के द्वारा किया जा रहा है। रजिस्ट्री के फोटो में बिके्रता के जीपीएस फोटो नही लगाया गया है,जबकि सिर्फ के्रता का ही फोटो लगा है। जबकि नियमानुसार रजिस्ट्री में जीओ टैग जीपीएस फोटो विके्रता का हर हाल में होना आवश्यक है। दो मंजिला मकान छुपा कर शुल्क बचत के लिए एक तल मकान दिखाते हुये के्रता को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप है।

संवाददाता :- आशीष सोनी