बीना विधायक निर्मला सप्रे के लिए  कोर्ट का नोटिस, दल-बदल केस में जवाब मांगा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाई याचिका


सागर के बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता के मामले में (दल बदल) को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विधायक सप्रे को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की है.

सप्रे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा से विधायक चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा से नजदीकियां बनाई और कथित तौर पर पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं. जिस पर कांग्रेस ने उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर मोर्चा खोल दिया. इस मामले में साल भर पहले हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी.

जिस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधायक का क्षेत्राधिकार जबलपुर होने से हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर करने को कहा था. इसके बाद मुख्य खंडपीठ में याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता सिंघार ने आरोप लगाया है कि विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कीए जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दल.बदल निरोधक प्रावधान) के अंतर्गत अयोग्यता का स्पष्ट मामला है. उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में सभापति के समक्ष 16 माह पूर्व आवेदन दिया गया था. किंतु अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ.

क्या विपक्ष का नेता याचिका नहीं लगा सकता- चीफ जस्टिस

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने याचिका की वैधता पर आपत्ति जताई. इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या विपक्ष का नेता याचिका नहीं लगा सकता है. हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति खारिज कर दी और सभापति से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य और केशम बनाम मणिपुर राज्य प्रकरणों में दिए गए तीन माह में निर्णय के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया.

खंडेलवाल बोले, भाजपा के ही विधायकों के बारे में बता सकूंगा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बीना विधायक की सदस्यता पर सवाल पूछा गया. इस पर खंडेलवाल ने कहा, मेरी पार्टी में 164 विधायक हैं. अगर आप इनके नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा. पर जिनकी बात आप कर रहे हैं. उनकी सदस्यता के बारे में उनसे ही पूछें तो वो बेहतर बता पाएंगी कि वो किस पार्टी की सदस्य हैं.

संवाददाता :- आशीष सोनी