Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ ।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ ।


सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल::केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा समूह से जुड़े करोड़ों जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस लेने में मदद करना है। सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल उन जमाकर्ताओं के वास्तविक दावों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है, 

  सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए 'सहारा-सेबी रिफंड खाते' से 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

सहारा रिफंड पोर्टल का क्या है उद्देश्य?

 जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा निवेश किया था, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड,सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड,  में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के कम से कम 30,000 रुपये तक जमा हैं।

पात्रता और दावा प्रक्रिया

 प्रारंभिक चरण के दौरान 10,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। आगे के चरणों में कुल 4 करोड़ जमाकर्ता 10,000 रुपये तक का दावा करने के पात्र होंगे। दावा करने के लिए, जमाकर्ताओं का आधार उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। जमा रसीद भी उनके पास होना चाहिए। जमाकर्ताओं को रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करने, इसे भरने और पोर्टल पर फिर से अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं।

रिफंड की पूरी प्रोसेस:

1.सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाए।

2.पोर्टल के होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।

3.आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा।

4.सेंड OTP पर क्लिक करें और OTP आने पर दर्ज करें।

5.रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।

6.दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर OTP दर्ज करें।

7.नियम और शर्तों को पढ़कर 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।

8.आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी।

9.जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें।

10.सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी।

11.कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये बताना होगा।

12.दावा राशि 50 हजार से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें।

13.एक ही बार दावा किया जा सकता है इसलिए एक बार में ही सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें।

14. वैरिफिकेशन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा

15. इस पर अपनी नई फोटो चिपकाएं और साइन करें। 

16.अब इस दावा प्रपत्र को अपलोड कर जमा करना होगा|

संवाददाता- हेमंत लडिया 

Post a Comment

0 Comments